जिला सेशन कोर्ट ने हत्या के आरोपी को सुनाई सजा

Update: 2023-08-09 10:21 GMT
सिरोही। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित के अनुसार परिवादी देवाराम ने मौके पर लिखित रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह 18 दिसंबर 2019 को शाम करीब 7 बजे भादरवा वेरा गया था, उस समय उसका भाई बाबू व माला बाहर खड़े थे. उसके भाई की झोपड़ी खेत पर थी और एक-दूसरे को गाली दे रहे थे। इसके बाद वह वहां से घर चला गया। 19 दिसंबर की सुबह कृष्णा ने बताया कि वह रात में माला और अलकेश को उनकी ससुराल जीरावल छोड़ने गया था, तभी रास्ते में माला ने बताया कि उसने बाबू को पीटा है, उसे अस्पताल ले जाना है. कृष्णा की बात सुनकर भादरवा रात 9 बजे उसी समय वेरा के खेत में गया, वहां झोपड़ी के पास अरंडी की फसल में उसका भाई बाबू मृत पड़ा था.
उसकी नाक और मुंह से खून निकल रहा था. सिर और सीने पर चोट के निशान थे. झोपड़ी में खाट टूटी पड़ी थी. आसपास अरंडी की फसल टूट जाने पर उसके भाई को वर्तमान माला ने पीट-पीटकर मार डाला। कालंद्री पुलिस ने मामला दर्ज किया और तत्कालीन थानेदार प्रभु राम ने जांच शुरू की. अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं. इस मामले में लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित की ओर से 16 गवाह व 37 दस्तावेज पेश किये गये. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश सिरोही रूपा गुप्ता ने लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होकर आरोपी माला राम उर्फ माधाराम पुत्र वागा राम निवासी रोड़ा खेड़ा थाना कालन्द्री को हत्या का आरोपी मानते हुए सजा सुनाई। , आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना। आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया।
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