जिला स्थाई लोक अदालत ने शहर की दो सड़कों को चलने लायक बनाने का दिया आदेश
प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष योगेशकुमार शर्मा एवं सदस्य रमेशचन्द्र शर्मा, रामकुंवर मीणा ने जीरो माईल चौराहा से मानपुरा तक एवं नीमच नाके से अमलावद सीमा तक का सड़क मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने तक सड़क को आवागमन योग्य बनाए जाने के आदेश जारी किए है। प्रकरण के अनुसार कुसुम बैरवा की ओर से एक जनहित याचिका प्रतापगढ़ के जीरो माईल चौराहा से मानपुरा तक सडक़ मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण को लेकर मैसर्स सांवरिया कन्स्ट्रक्शन जरिए प्रोपराईटर महेन्द्रसिंह एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड तृतीय के अधिशाषी अभियंता एवं नगर परिषद आयुक्त के विरूद्ध दायर की थी। एक अन्य जनहित याचिका अधिवक्ता ललित नारायण शुक्ला ने नीमच नाके से अमलावद बॉर्डर तक की सडक़ के सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण के संदर्भ में प्रस्तुत की थी। जिसमें अधिवक्ता तरूणदास वैरागी एवं ललित नारायण शुक्ला द्वारा जिला स्थाई लोक अदालत में बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त दोनों सडक़ मार्ग का कार्य तय अवधि छह माह में पूरा नहीं हुआ है।
ठेकेदार द्वारा दोनों ही सडक़ मार्ग पर मात्र गिट्टी बिछाई है, जिससे आवागमन पूर्णतया बाधित हो रहा है। दोनों सडक़ पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। इस दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता सुरेशचन्द्र मीणा ने भी स्वीकार किया कि उक्त दोनों सडक़ मार्ग पर ठेकेदार द्वारा गिट्टी बिछा रखी है। सडक़ निर्माण कार्य में देरी को लेकर उन्होंने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से 7 लाख 69 हजार 520 रुपए विद्युत लाइन को शिफ्टिंग के लिए अप्रेल माह में ही जमा करवा दी थी। लेकिन निगम की लापरवाही से उक्त सडक़ मार्ग पर विद्युत लाइन की शिफ्टिंग नहीं की गई। इस कारण से सडक़ मार्ग के निर्माण में देरी हुई है। ऐेसे में न्यायालय ने विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता को पक्षकार बनाया जाकर नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इसी के साथ जीरो माईल से मानपुरा तक एवं नीमच नाके से अमलावद सीमा तक दोनों सडक़ मार्ग को निर्माण पूर्ण नहीं होने तक आवागमन योग्य बनाए जाने का आदेश दिए।