Dholpur: जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन

Update: 2025-01-29 12:58 GMT
Dholpur धौलपुर । सांख्यिकी विभाग धौलपुर के द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले के सभी रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार ने भाग लिया। उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग राजेश कुमार ने कहा कि निर्धारित समयावधि में आमजन को प्रमाण-पत्र जारी किया जाना चाहिये। इस संबंध में विस्तृत बिन्दुवार पीपीटी के माध्यम से जानकारी प्रदान की गई। 01 जनवरी 2014 से पहचान पोर्टल पर जन्म-मृत्यु एवं विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य
किया गया है।
विवाह पंजीयन की विशेषताएं और लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। जिले में निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा जन्म, मृत्यु के पंजीयन हेतु निर्देश प्रदान करते हुये कहा कि सभी निजी चिकित्सा संस्थान पहचान पोर्टल की आईडी बनाकर तथा मैपिंग करवाकर ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करायें। इस सन्दर्भ में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव मीना ने बताया कि सरकारी व गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर पहचान पोर्टल की आईडी बनवाकर उनकी मैपिंग करवाया जाना सुनिष्चित करायें। रजिस्ट्रार नगर परिषद धौलपुर को निर्देशित किया गया कि वह समय पर प्रमाण-पत्र जारी करें एवं निजी चिकित्सा संस्थानों से ऑफलाईन आवेदन हार्ड कॉपी न मंगवाकर ऑनलाइन पोर्टल द्वारा ही आवेदन स्वीकार करें एवं पेंडेन्सी को शून्य करें, जिससे आमजन को बिना कारण कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पडें।
उन्होंने कहा कि समस्त रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार कार्यालयों में जन्म-मृत्यु के साइन बोर्ड लगवाये जाये। अधिनियम में बदलाव कर किया दण्ड का प्रावधानउप निदेशक ने बताया कि सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर 1 अक्टूबर 2023 में नया नियम बनाकर आमजन को राहत प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत रजिस्ट्रार व उप रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु जारी नहीं करने पर 250 रुपये का जुर्माना व संस्था द्वारा जन्म व मृत्यु की सूचना नहीं देने पर धारा 23 के अन्तर्गत 1000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई रजिस्ट्रार निर्धारित अवधि में प्रमाण-पत्र जारी नहीं करता है तो आमजन जिला रजिस्ट्रार व मुख्य रजिस्ट्रार को अपील कर सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा उसे 7 दिवस में जारी करवाना आवश्यक है जबकि जन्म-मृत्यु घटना के घटित होने की सूचना, सूचनादाता द्वारा देना आवश्यक होगी। सरकार ने जन्म-मृत्यु पंजीयन को राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के तहत दी जाने वाली सेवा में शामिल किया है। इस अवसर पर रजिस्ट्रार अनीता कुमारी, सांख्यिकी निरीक्षक तेजराम मीना, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी पूरन मल मीना सहित अन्य उपस्थित रहे।
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