Dholpur : लैंगिक अपराधों के पीड़ितों हेतु सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने आवेदन आमंत्रित

Update: 2024-07-05 13:25 GMT
Dholpur धौलपुर । लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीड़ितों हेतु सपोर्ट पर्सन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र योजना 2020 संचालित है। सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विश्वदेव पाण्डेय ने बताया कि योजना के अंतर्गत योग्यताधारी व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जायेगा। बाल मित्र योजना की अधिक जानकारी हेतु इच्छुक व्यक्ति कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई में संपर्क कर सकते हैं एवं अपना
आवेदन जमा करा सकते हैं।
योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक सामाजिक कार्यकर्त्ता राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्त्ता का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान या बाल संरक्षण विषय पर डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्राप्त योग्यताधारी सामाजिक कार्यकर्त्ता को सहायक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। प्रत्येक प्रकरण के हिसाब से विशेष न्यायालय व किशोर न्याय बोर्ड में बच्चे की साक्ष्य लेखबद्ध होने के पश्चात 4500 रूपये एवं विशेष न्यायालय व किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रकरण का निस्तारण उपरांत 4500 रूपये पारिश्रमिक दिया जायेगा।
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