Dausa : जिले में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के उप चुनाव माह जून 2024 हेतु कार्यक्रम घोषित

Update: 2024-06-09 10:32 GMT
Dausa दौसा। राज्य निर्वाचन आयोग जयुपर द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह जून 2024 हेतु कार्यक्रम की घोषणा की गई हैं। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान प्रभावी हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंच, वार्ड पंच एवं उप सरपंच के रिक्त पदों के उप चुनाव हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया हैं। जिले में बैजूपाडा पंचायत समिति में भैदाडी मीनान ग्राम पंचायत में सरपंच पद हेतु, ग्राम पंचायत बैजुपाडा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 5 में, पंचायत समिति नांगल राजावतान में ग्राम पंचायत हापावास में सरपंच पद हेतु, ग्राम पंचायत आलुदा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 3 में, ग्राम पंचायत ठीकरिया में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 8 व 9 में, पंचायत समिति दौसा की ग्राम पंचायत बडोली में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 4 में, पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत हींगवा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 4 में, ग्राम पंचायत मीना सीमला में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 3 में, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायत डूंगरपुर में उप सरपंच पद हेतु एवं वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 1 में, पंचायत समिति महवा की ग्राम पंचायत रींदली में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 7 में, ग्राम पंचायत ढण्ड में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 1 में, ग्राम पंचायत बड़ागांव में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 5 में, पंचायत समिति बांदीकुई की ग्राम पंचायत रलावता में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 9 में, ग्राम पंचायत आभानेरी में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 1 में, ग्राम पंचायत अनंतवाड़ा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 4 में, पंचायत समिति बसवा की ग्राम पंचायत झाझीरामपुरा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 1 में एवं पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत सुरतपुरा में वार्ड पंच हेतु वार्ड संख्या 8 में उप चुनाव हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया हैं।
सरंपच एवं पंच के लिए कार्यक्रम की घोषणा
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में सरपंच, उप सरपंच एवं पंच के रिक्त पदों के उपचुनाव लिए 14 जून को जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 23 सपठित 56 के अन्तर्गत निर्वाचन की लोकसूचना जारी की जाएगी एवं 20 जून 2024 को प्रातः 10 से सांय 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करना, 21 जून को प्रातः 10 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करना एवं 22 जून को अपरान्ह 3 बजे तक नाम वापसी लेना , 22 जून को नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरन्त पश्चात चुनाव प्रतीकों का आवंटन एवं चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन करना, 30 जूूून 2024 को प्रातः 7 बजे से सांय 5 बजे तक मतदान करना, 30 जून को ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात मतगणना करना।
उप सरपंच के चुनाव के लिए कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 01 जुलाई को प्रातः 9 बजे से पूर्व बैठक हेतु नोटिस जारी करना, 10 बजे पूर्वाह बैठक का प्रारम्भ करना, 11 बजे पूर्वाह नाम निर्देशन पत्र, प्रस्तावों के प्रस्तुतिकरण करना, 11.30 बजे पूर्वाह तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करना एवं पूर्वाह 11.30 से अपराह 12 बजे तक चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना एवं चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। 01 जुलाई 2024 को ही अपराह 12 बजे से 1 बजे के मध्य मतदान यदि आवश्यक हुआ तो, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात।
मतदाताओं की पहचान
जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित 12 अन्य वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। जिनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटो युक्त छात्र पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों को जारी फोटो युक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण - पत्र शामिल हैं।
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