Dausa : राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक संख्या में किसान उठाये लाभ

Update: 2024-06-12 11:53 GMT
दौसा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन है कि राज्य के किसान आत्मनिर्भर एवं सम्पन्न बनें। इसके लिए कृषि विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करवाया जा रहा है। इसी कडी में उद्यान विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्र्तगत वर्ष 2024-25 में आंवला, बेर, नीबू वर्गीय, अमरूद, आम, अनार आदि के फलदार नवीन बगीचों की स्थापना करने पर इकाई लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। फलदार बगीचा स्थापना के इच्छुक कृषकों के पास न्यूनतम 0.40 हैक्ट. से अधिकतम 4.0 हैक्ट. कृषि भूमि होना अनिवार्य है। अतः अधिकाधिक बगीचे लगावें तथा उद्यान विभाग द्वारा संचालित अनुदानित योजनाआें का लाभ उठावें व अपनी आय बढाने हेतु राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करें। नवीन बगीचा स्थापना हेतु माह जून में पूर्व तैयारी की जानी है,
ताकि मानसून में पौधे रोपित किये जा सकें ।
उद्यान विभाग दौसा के उपनिदेशक डॉ. हेमराज मीना ने बताया कि अपने खेत में आवंला, नीबू, बेर, अमरूद हेतु 6 मीटर लम्बाई व 6 मीटर चौडाई, अनार हेतु 5 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौडाई, आम हेतु 10 मीटर लम्बाई व 10 मीटर चौडाई तथा प्रत्येक 1 मीटर गहराई के गढ्ढे खुदाई कर 15-20 दिन खुले रखें ताकि सूर्य की किरणों एवं ताप से मिटटी के अन्दर कीट एवं रोग व्याधि मुक्त हो सकें ।
उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु प्रारम्भ में गढ्ढो में 40-50 किगा्र अच्छी सडी हुई गोबर की खाद मिट्टी के साथ मिलाकर गढ्ढे भर देवें तत्पश्चात मानसुन की वर्षा के साथ माह जुलाई-अगस्त में पौधे रोपित करें। फलदार पौधे केवल सरकारी नर्सरी अथवा सरकार से अनुमोदित नर्सरी, अनुसंधान केन्द्र, एक्सीलेन्स सेन्टर या कृषि महाविद्यालय से क्रय करने पर ही अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि पौधो की सिंचाई हेतु बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति (ड्रिप) लगाना अनिवार्य है। ड्रिप सिंचाई से कम पानी में पौधो में अच्छी वृद्धि होती है एवं कीटनाशक/रोग नाशक भी दिये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए क्षेत्रिय कृषि/उद्यान र्कामिक अथवा जिला उद्यान कार्यालय दौसा में सम्र्पक करें ।
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