Dausa: लालसोट के एआरओ और आईएन के खिलाफ एसीबी में मामला दर्ज हुआ
उपभोक्ता से आपसे मिली भगत कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया था।
दौसा: दौसा एसीबी कार्यालय में लालसोट बिजली निगम के तत्कालीन एईएन खेमराज बासवाल और एआरओ राजेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है । दोनों अधिकारियों ने पद पर रहते हुए उपभोक्ता से आपसे मिली भगत कर उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया था।
एएसपी नवल किशोर मीणा ने बताया कि इस संबंध में 26 सितंबर को एसीबी में तत्कालीन एईएन खेमराज बासवाल व तत्कालीन एआरओ राजेश शर्मा के खिलाफ अनेक धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दौसा एसीबी एएसपी नवल किशोर मीना ने बताया कि राजस्थान बिजली कर्मचारी महासंघ के संयुक्त सचिव मुकेश गौतम ने शिकायत देकर बताया था कि लालसोट बिजली निगम के तत्कालीन सहायक अभियंता खेमराज बसवाल ने तलावों की ढाणी निवासी उपभोक्ता हीरालाल सैनी से मुलाकात की थी. उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से उपभोक्ताओं से जुड़े मीटरों की बिजली खपत 26 फरवरी 2018 को 64,127 यूनिट थी। हीरालाल सैनी के साथ समझौते में अंतिम यूनिट के अंक 7 को काटकर 64127 यूनिट की बिजली खपत को 6412 किलोवाट कर दिया गया। साथ ही राशि 64127 की जगह 6412 यूनिट कर दी गयी. इसके बाद कनेक्शन काट दिया गया।
इसके बाद जयपुर डिस्कॉम द्वारा अधीक्षण अभियंता को जांच अधिकारी अधिशाषी अभियंता बनाया गया। जिसमें अधिशाषी अभियंता ने सहायक अभियंता एमटीएस जयपुर डिस्कॉम दौसा को मीटर की जांच के लिए भेजा और सहायक अभियंता एमटीएस ने रिपोर्ट दी कि इस मीटर में बिजली की खपत 66160 यूनिट है और लोड 7.5 एचपी चल रहा है। एक्सईएन ने अपनी जांच रिपोर्ट में तत्कालीन एईएन खेमराज बसवाल को दोषी ठहराते हुए रिपोर्ट भेजी थी।
वहीं, जेईएन रामनरेश मीना ने अपने तकनीकी सहायकों के माध्यम से रीडिंग लेकर सहायक अभियंता कार्यालय में जमा कराई, ताकि वास्तविक रीडिंग के आधार पर बिलिंग की जा सके। एएसपी नवल किशोर मीणा ने बताया कि 26 सितंबर को एसीबी ने तत्कालीन एईएन खेमराज बसवाल और तत्कालीन एआरओ राजेश शर्मा के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.