मुख्तार अंसारी के खिलाफ अवधेश राय मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आज
मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट 32 वर्षीय अवधेश राय की हत्या के मामले में सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे फैसला सुनाएगी, जिसमें गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी मुख्य आरोपी हैं.
फैसले से पहले अदालत परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इससे पहले, विशेष अदालत ने 19 मई को बहस के बाद सुनवाई पूरी की, अपना आदेश सुरक्षित रखा और इसे देने के लिए 5 जून की तारीख तय की।
3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
इस मामले में अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम को नामजद किया था.
17 मई को गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया.
2009 में मीर हसन ने अंसारी के खिलाफ 120बी के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।