अदालत ने हत्या के जुर्म में दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई

Update: 2023-01-07 13:30 GMT

कोटा कोर्ट रूम न्यूज़: हत्या के मामले में अपर जिला जज क्रम 5 ने शुक्रवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई । न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर जुमार्ना भी लगाया है । इस मामले में कोर्ट ने ग्रामीण कोटा जिले के पुलिस थाना क्षेत्र सीमलिया के ग्राम माल मोजा कराड़िया में सत्यनारायण की हत्या के आरोप में जगन्नाथ व हीरालाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने बताया कि माल मोजा कराड़िया निवासी कालू लाल पुत्र जोधा बैरवा ने 29 सितम्बर 2018 को पुलिस थाना सिमलिया में एक लिखित रिपोर्ट दी। जिसमें बताया की दिन के करीब तीन बजे वह सूरजमल शर्मा की चबूतरी पर बैठा था। उसी वक़्त वहां हीरालाल बैरवा पुत्र जगन्नाथ बैरवा आया और आते ही मेरे साथ मारपीट कर अपने खेत की तरफ भाग गया ।इसके बाद पीड़ित अपने घर आ गया । घर से वह अपने पुत्र सत्यनारायण व दिनेश के साथ खेत पर जा रहा था तभी करीब चार बजे रास्ते में हीरालाल, उसके पिता जगन्नाथ , पत्नी सुमित्रा , पुत्रियां मनीषा , धन्नी , मधु , मिल गए और रोक लिया।अपशब्द कहते हुए सुमित्रा व जगन्नाथ ने सत्यनारायण को पकड़ लिया और हीरालाल ने चाकू से पेट पर हमला किया जिससे सत्यनारायण गंभीर रूप से घायल हो गया । दिनेश ने बीच बचाव किया तो जगन्नाथ ने मेरे बांये तरफ कान के पास लकड़ी की मारी जबकि , मधु , सुमित्रा , मनीषा , धन्नी व हीरालाल ने दिनेश व मेरे साथ मारपीट की । घटनास्थल पर एम्बुलेंस मंगा कर, सत्यनारायण को अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टर्स ने सत्यनारायण को मृत घोषित कर दिया ।

पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और हीरालाल व जगन्नाथ के खिलाफ हत्या , मारपीट के मामले में चार्जशीट पेश की । अपर जिला जज क्रम 5 कोटा ने इस मामले में न्यायालय में पेश गवाहान और सुबूतों के आधार पर हीरालाल व जगन्नाथ को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा से दंडित किया तथा अन्य धाराओं में भी सजा से दंडित किया है । सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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