अदालत ने नाइजीरियन शख्स को साढ़े 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई

50,000 रुपये जुर्माने भी लगाया

Update: 2024-05-18 08:12 GMT

कोटा: किसी विदेशी को बिना वीजा के भारत में रहना आखिरकार भारी पड़ गया। राजस्थान के कोटा की एक अदालत ने आरोपी विदेशी नागरिक को साढ़े तीन साल की जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

नाइजीरिया के रहने वाले एक शख्स की हिम्मत: जानकारी के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या-1 कोटा ने गुरुवार को विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने के मामले में सजा सुनाई। अफ़्रीका के नाइजीरिया के रहने वाले मांडे इनेक एग्वुओबा को साढ़े तीन साल की जेल और 50,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई.

ट्रेन से गिरफ़्तार किया गया, उसके पास कोई वीज़ा नहीं था: मामले के अनुसार, कोटा जीआरपी ने 20 जुलाई 2023 को सुबह 4 बजे हरिद्वार-वलसाड ट्रेन से नाइजीरियाई मूल के नागरिक मांडे इनेक एग्वुओबा को पकड़ा. उसके पास वीजा नहीं था. आरोपी के खिलाफ विदेशी मामले अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई.

जमानत खारिज कर दी गई: आरोपी के खिलाफ कोटा जीआरपी में मामला दर्ज किया गया. उनकी जमानत स्थानीय अदालत और बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

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