अदालत ने ड्रग तस्कर को 12 साल जेल की सज़ा सुनाई

जज़ प्रमोद कुमार मलिक ने फैसले में लिखा है कि ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती हैं

Update: 2024-03-20 08:05 GMT

जयपुर: नशीली दवाइयों की अवैध तस्करी करने के अभियुक्त को एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने 12 साल की सज़ा सुनाई हैं। जज़ प्रमोद कुमार मलिक ने फैसले में लिखा है कि ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरती जा सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्यों से साबित होता है कि अभियुक्त के पास से नशीली दवाइयां बरामद हुई हैं। जिनकी मात्रा तय वाणिज्यिक सीमा से ज्यादा हैं।

मौजूदा समय में नशीली दवाइयों की तस्करी के मामलें बढ़े हैं। वहीं युवाओं में भी इसका सेवन बढ़ा हैं। ऐसे में नशीली दवाइयों की तस्करी करने वालों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती हैं।

अदालत ने अभियुक्त बंशीधर यादव को 12 साल की सज़ा सुनाते हुए उस पर 1 लाख 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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