कोर्ट ने त्या के पांच साल पुराने मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
झालावाड़। एडीजे कोर्ट झालावाड़ में गुरुवार दोपहर अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि इमरान हाशमी (34) पुत्र आलिम हुसैन हाशमी निवासी मीरपुरा थाना पिड़ावा और मोहसिन हुसैन उर्फ मजला (58) पुत्र जाकिर हुसैन निवासी मीरपुरा थाना पिड़ावा हत्या के दोषी हैं। आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ 50-50 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। अपर लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 38 गवाह व 76 दस्तावेज पेश किये गये. परिवादी पिड़ावा निवासी कुलदीप अग्रवाल ने रिपोर्ट देकर पुलिस को बताया कि 5 अगस्त 2019 को रात करीब 10 बजे वह और 18-10 अन्य दोस्त मानगो रोड स्थित ग्रीन वैली रिसॉर्ट में जन्मदिन का केक काट रहे थे. तभी इमरान पिता अलीम और मोहसिन हुसैन उर्फ मजला वहां आए और जन्मदिन मनाने से मना करते हुए विजय शर्मा और ऋषिराज जिंदल पर पिस्टल से फायर कर दिया। ऋषिराज की मौके पर ही मौत हो गई। इस पर पिड़ावा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया था. जांच में दोनों को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई।