अदालत ने 16 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी को 3 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-07-15 10:24 GMT

सिटी क्राइम न्यूज़: अजमेर की एक पॉक्सो अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। नाबालिग के घर में अकेले होने का फायदा उठाकर आरोपी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र कुमार परिहार ने बताया कि 24 अप्रैल 2019 को नाबालिग के पिता ने सांवर थाने में मामला दर्ज कर कहा कि वह रात करीब 10 बजे अपने खेत में काम कर रहा था। इसी बीच उसके रिश्तेदार का फोन आया और उसने कहा कि उसकी बेटी के कमरे में रहने वाले एक पड़ोसी ने बाहर से आकर दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद आरोपी पड़ोसी ने उसे अकेला देखा और दुष्कर्म का अपराध किया। जिसके बाद पड़ोसियों ने वहां पहुंचकर नाबालिग को चिल्लाते हुए दरवाजा खोला। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है।

3 साल की सजा: नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट के जज बीएल जाट ने 9 गवाहों और 10 दस्तावेजों के आधार पर आरोपी पड़ोसी को 3 साल जेल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपित पर 10 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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