कोटा कोर्ट रूम न्यूज़: नाबालिग को अगवा करने के एक साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ऑर्डर 3 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी अजय बैरवा (21) को धारा 363 और 366 के तहत 5 साल कैद और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने 14 साल की बच्ची को अपने पास बुलाया। फिर उसे साथ ले गए। इसे उन्होंने काफी देर तक अपने पास रखा। विशेष लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने 4 सितंबर 2021 को उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया गया कि वह अपनी दो बेटियों के साथ रहती है। उनकी बड़ी बेटी 14 साल की है। 3 सितंबर को सुबह 11 बजे वह बिना बताए घर चली गई। काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसकी बेटी अजय नाम के लड़के से बात कर रही थी। उसे शक है कि अजय उसे ले जा सकता है।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता को सौंपने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में 8 गवाहों के बयान लिए गए।