पाली। एक्सओ कोर्ट नंबर 1 के वरिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने सोमवार को नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल कैद की सजा सुनाई। आरोपी नाबालिग का परिचित था और गांव छोड़ने आते-जाते समय उसके साथ अश्लील हरकतें करता था। पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 विशिष्ट लोक अभियोजक संदीप नेहरा ने बताया कि 25 मई 2022 को पाली जिले के सेंदड़ा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें बताया कि 24 जनवरी 2022 को उसकी नाबालिग बेटी सेंदड़ा बाजार से करीब 3-4 किलोमीटर दूर गांव तक पैदल आ रही थी. इस दौरान रास्ते में उसे केसरपुरा (सेंदड़ा) निवासी गोपाल सिंह उर्फ नैना पुत्र किशन सिंह मेहरात मिला, जो उसका परिचित है। गांव छोड़ने की बात कहकर उसने उसे बाइक पर बैठा लिया और रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। उतरने के लिए कहा लेकिन आरोपियों ने उसकी एक न सुनी और गांव छोड़ने की बजाय तेज गति से बाइक चलाते हुए उसे चिताड़ जंगल की ओर ले जाने लगे। अनहोनी की आशंका से नाबालिग ने चलती बाइक से छलांग लगा दी। जिससे उसके दोनों जबड़े टूट गए। ब्यावर अस्पताल में पुलिस को दिए बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 के वरिष्ठ न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी को नाबालिग से छेड़छाड़ का दोषी करार देते हुए आरोपी गोपाल सिंह को 3 साल की कैद और 17 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।