अदालत ने 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-10-31 14:07 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: अदालत ने 16 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर चालीस हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना सांगोद में आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र के खिलाफ उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 11 दिसंबर 2019 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि उसकी पुत्री सुबह पास ही खेत में खुदाई करने के लिए गई थी। शाम को वापस नहीं लौटी तो चिंता होने पर उसे तलाश किया। लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली ।मामले में पुलिस ने बालिका के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की। अनुसंधान के दौरान पीड़िता को पुलिस ने 20 दिसंबर 2019 को दस्तयाब कर मेडिकल करवाया। उसके बयान दर्ज किए गए। जिसमें पीड़िता ने आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र द्वारा उसे बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और मांगरोल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

मामले में पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट तथा दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान कराए। न्यायाधीश हनुमान प्रसाद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया।

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