अदालत ने लूट के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई

Update: 2022-11-05 11:57 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: राजस्थान में बारां के अपर सेशन न्यायाधीश (प्रथम) देवेन्द्र सिंह पंवार ने लूट के एक मामले में आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक (प्रथम) रूपचन्द्र सिंगावत ने बताया कि आरोपी केशवपुरा गुना निवासी सोनू साल 2017 में नाहरगढ़ निवासी अजय गर्ग के मकान में लूट के इरादे से घुसा। इस दौरान लुटेरे ने मकान मालिक अजय गर्ग को गोली मारकर गंभीर घायल कर दिया था। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उसने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

इसके आधार पर अपर सेशन न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पंवार ने लूट के आरोपी सोनू को 10 साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मामले में फरार आरोपी रामजीवन के खिलाफ पत्रावली को लंबित रखा गया है।

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