अदालत ने रेप के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सुनाई सजा

Update: 2022-10-12 07:00 GMT

टोंक न्यूज़: टोंक नाबालिग लड़की से जबरन दुष्कर्म के 11 माह पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी युवक को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत 30 हजार के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो कोर्ट) मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि पिछले साल 8 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने बनेथा थाने में रिपोर्ट दी थी और मीना की झोपड़ी निवासी देशराज मीणा पर 16 साल से जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था.

इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र 13 दिन में जांच पूरी कर 22 नवंबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया. इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए. इस पर मंगलवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के विशेष न्यायाधीश, यदि आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है, यानी 5 और 10 साल का कठोर कारावास यानी कुल दस साल और कुल 20 हजार 10 हजार सहित 30 हजार रुपये। जुर्माना से दंडित किया।

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