कोटा। कोटा दोस्त की हत्या के करीब 9 साल पुराने मामले में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी सोनू उर्फ टोनू, बाबू उर्फ बजरंग व कैलाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।आरोपियों ने उधारी के पैसे के लिए अपने दोस्त गुलशन (22) की पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी थी। और मौके से फरार हो गए थे। फरियादी के वकील कमलकांत शर्मा ने बताया कि 3 अक्टूबर 2014 को अमृतखेड़ी निवासी गुलशन का खून से लतपथ शव सुकेत थाना क्षेत्र के पाटली नदी के पास मिला था। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी कि शाम के समय गुलशन घर से लोकी की सब्जी पैक करवाकर निकला था। कुछ समय बाद डेड बॉडी नदी किनारे पड़ी मिली। घटना से पहले वहां से बाबू व बजरंग लाल अपनी अपनी बाइक से तेज गति से निकले थे। परिजनों ने 1 हजार रूपए के लिए सोनू, बाबू व बजरंग पर हत्या का शक जताया। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 27 गवाहों के बयान कराए गए। 33 दस्तावेज पेश किए। सोनू व बाबू लंबे समय से जेल में बंद है।