अदालत ने 51 साल के अधेड़ को सुनाई उम्रकैद की सजा, 7 साल के बालक को कमरे में लेजाकर किया था कुकर्म

Update: 2022-09-17 14:25 GMT

कोटा न्यूज़: मासूम से छेड़छाड़ के सालभर पुराने मामले में पोस्को कोर्ट ने 4 आरोपियों को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने विज्ञाननगर थाना क्षेत्र निवासी राजगढ़ एमपी हॉल निवासी अमृत लाल (51) को आजीवन कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपितों ने मोहल्ले में रहने वाली मासूम को अपनी मर्जी का शिकार बनाया।

विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि परिवार ने 25 नवंबर 2021 को विज्ञाननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उनके पड़ोस में रहने वाला अमृत लाल मजदूरी का काम करता है। जो अपने 7 साल के 6 महीने के बेटे को टॉफी देने के बहाने अपने कमरे में ले गया था। तलाशी में दोपहर के तीन बज रहे थे। लेकिन उसका पता नहीं चला। बच्चे की तलाश में वह अमृत लाल के कमरे के बाहर गया और उसे बुलाया। गेट नहीं खुला तो उसने लात मारी और गेट खोल दिया। सामने देखा तो उसका बच्चा नंगा था। अमृत लाल ने उसके बेटे के साथ कुकर्म किया।

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। अदालत में 10 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए।

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