कोर्ट ने नाबालिग के साथ रेप करने वाले को 20 साल की सुनाई सजा

Update: 2023-04-28 17:58 GMT
चित्तौरगढ़। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दो लाख 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने गुरुवार को सजा सुनाई। यह मामला साढ़े तीन साल पुराना है। आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था। जिसके लिए वह बार-बार युवती को ब्लैकमेल करता था।
लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने 24 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि वह 9 सितंबर को गांव से बाहर गई थी. उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में पीछे से अकेली थी। इस दौरान मौका देखकर आरोपी सुनील पुत्र चित्तौड़गढ़ निवासी मोहनलाल कुमावत घर पर आ गया। घर में बहला-फुसलाकर किशोरी को अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपी सुनील ने युवती का अश्लील वीडियो बना लिया।
उसने बताया कि उन वीडियो के आधार पर वह नाबालिग को बार-बार ब्लैकमेल करने लगा। फिर अलग-अलग जगहों पर नाबालिग से 5 से 6 बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी ने नाबालिग की अश्लील फोटो भी वायरल कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद चालान कोर्ट में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से 19 गवाह व 151 दस्तावेज पेश किए गए. पॉक्सो कोर्ट नंबर 1 केस के पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया. आरोपी को विभिन्न धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई गई है। आइटी एक्ट लगने के कारण आरोपी पर 2 लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
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