24 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक सभाओं, बैठकों पर पूर्ण प्रतिबंध डूंगरपुर जिले में निषेधाज्ञा जारी
डूंगरपुर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराए जाने व डूंगरपुर जिले के सभी मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिए जाते हैं। मतदान क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता हैं, ताकि कोई अवांछित तत्व गैर कानूनी, अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नगद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि नहीं हो पाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट अंकित कुमार सिंह ने डूंगरपुर जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किए जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा घोषित की हैं।
जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति पूर्व 48 घंटे की अवधि में चुनाव प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। इस 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा विधि विरूद्व जमाव, जनसभा अथवा उसमें भाग लेना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार 24 अप्रैल (बुधवार) सायं 6 बजे से 26 अप्रैल (शुक्रवार) सायं 6 बजे तक (मतदान समाप्ति तक) की अवधि के दौरान सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक रहेगी। इस अवधि के दौरान घर-घर (डोर-टू-डोर) सम्पर्क किया जा सकेगा। मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल की ओर से मतदान सहायता केन्द्र स्थापित नहीं किया जाएगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।