पीड़ितों को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत 12 लाख 36 हजार की मुआवजा राशि दी गई
सवाईमाधोपुर न्यूज़: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की गतिविधियों एवं पीड़ित मुआवजा योजनान्तर्गत लंबित आवेदनों के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्यों की बैठक जिला न्यायाधीश कार्यालय में आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सवाई माधोपुर अतुल कुमार सक्सेना ने की. इस दौरान पीड़ित मुआवजे के तहत लंबित आवेदनों में से 09 आवेदनों का निस्तारण कर पीड़ितों को 1236250 रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत की गयी. निपटाए गए आवेदनों में, रुपये का अंतरिम मुआवजा। पॉक्सो एक्ट के 02 अपराधों से संबंधित मामलों में अंतरिम स्तर पर 200000 और रु. 03 POCSO अधिनियम में 1036250 मामलों को अंतिम चरण में स्वीकृत किया गया था।
कुल 02 न्यायिक प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता के अन्तर्गत पक्षकारों को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 05 प्रकरणों में विधिक सहायता के अन्तर्गत अधिवक्ताओं को देय मानदेय स्वीकृत किया गया। बैठक में लंबित समीक्षा समिति के संबंध में विचाराधीन बंदियों, बेसहारा, बुजुर्ग और महिला बंदियों को मुफ्त कानूनी सहायता/परामर्श देने के प्रावधान पर भी चर्चा हुई. बैठक में कई न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।