सवाईमाधोपुर न्यूज़: सवाईमाधोपुर कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं. धारा 144 5 नवंबर तक लागू रहेगी। कलेक्टर एवं जिलाधिकारी सवाई माधोपुर ने जिले की समस्त राजस्व सीमा में जन सुरक्षा एवं जन शांति बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किया है. कलेक्टर एवं जिलाधिकारी के आदेशानुसार इस दौरान रैलियां, जुलूस, प्रदर्शनियां और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम आदि आयोजित करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमति के जिले की सभी राजस्व सीमाओं के भीतर। जिले की सभी सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर रैलियों, जुलूसों, प्रदर्शनियों के आयोजन की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से प्राप्त की जानी चाहिए।
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