फर्जी बीमा मामले में वास्तविक तथ्य सामने नहीं आने से 29 लाख का दावा खारिज

फर्जी बीमा क्लेम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं

Update: 2023-06-01 09:15 GMT
बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में फर्जी बीमा क्लेम के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एमएसीटी कोर्ट ने बुधवार को 29 लाख रुपये के एक और दावे को खारिज कर दिया। लाेड़ा निवासी रंछड़ पुत्र लालजी ने 19 लाख रुपये और गनेड़ा के उपाली मरडी निवासी कमलेश पुत्र रूपेन ने 10 लाख रुपये का बीमा क्लेम किया था. इसमें बताया गया कि 10 मार्च 2020 को दोनों बाइक पर सवार होकर लाेड़ा से आ रहे थे। इस दौरान पाटीदार अस्पताल के सामने उदयपुर के पटेल वाडा निवासी राजेश पटेल की बाइक की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.
इस मामले में उनकी ओर से 77 दिन बाद 26 मई को कोरोना काल का हवाला देते हुए रिपोर्ट दाखिल की गई थी. उधर, पुलिस ने इस मामले में 5 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके अलावा पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराने वाले चश्मदीद भी गवाह के तौर पर कोर्ट नहीं पहुंचे. पूरे मामले में बीमा क्लेम के दावेदार रंछड़ व कमलेश ने ही गवाही दी. न्यायाधीश अभय जैन ने दुर्घटना के वास्तविक तथ्य सामने नहीं आने पर दावे को खारिज कर दिया है। बीमा क्लेम से पहले रंछड़ द्वारा केतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना काल में इलाज व लॉकडाउन के कारण रिपोर्ट में देरी हो रही है. ऐसे में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के पांच दिन के अंदर 31 मई को चार्जशीट फाइल कर दी। इसका मतलब साफ है कि पुलिस ने कोरोना काल में ही जांच करने का दावा किया है। इसमें माइका निरीक्षण व नक्शा भी प्रभावित हुआ।
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