Chittorgarh: आधार में जन्म तिथि परिवर्तन हेतु आवश्यक सूचना

Update: 2024-10-17 11:57 GMT
Chittorgarh चित्तौड़गढ़ । सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के उप निदेशक प्रवीण कुमार जैन ने बताया है कि नया आधार नामांकन कराते समय यदि अपकी जन्मतिथि और नामांकन के लिए अपयोग किए गए जन्म प्रमाण पत्र के पंजीकरण की तारीख में 1 वर्ष से अधिक का अंतर आता है। उस स्थिति में देरी से जन्म पंजीकरण के मामले में, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अनुसार, कोई भी जन्म या मृत्यु जो उसके घटित होने के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया हैं, जन्म या मृत्यु की सत्यता की पुष्टि करने और निर्धारित भुगतान के बाद प्रथम श्रेणी के उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश पर ही
पंजीकृत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विभाग द्वारा यह सलाह दी जाती है कि अपने जन्मतिथि अद्यतन अनुरोध को वैध जन्म प्रमाण पत्र, प्रथम श्रेणी के उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश (विलंबित जन्म प्रमाण पत्र के संदर्भ में), स्व-घोषणा के साथ अपने निकटतम आधार केंद्र के माध्यम से फिर से नामांकित करें। तदुपरान्त, आपको अद्यतन अनुरोध का विवरण help@uidai.gov.in/1947 पर भेजना होगा।
साथ ही उप निदेशक प्रवीण कुमार जैन ने पुनः जिले के नागरिकों से अपील की 5 वर्ष से छोटे बच्चे जिनका आधार नामांकन आज दिनांक तक नहीं हुआ है तो वह आज ही अपना आधार नामांकन कराये। क्योंकि आधार नामांकन हेतु कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है, यदि बच्चे के दस्तावेज पुरे है तो मात्र 1 या 2 दिन के बच्चे का भी आधार नामांकन कराया जा सकता है।
Tags:    

Similar News