बाल विवाह बच्चों के विकास में बाधक: जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो

Update: 2023-04-18 10:17 GMT

राजसमंद न्यूज: समाहरणालय सभागार में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस मौके पर कलेक्टर ने जिले में कहीं भी बाल विवाह न हो इसके लिए प्रभावी निगरानी के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए. इस साल अक्षय तृतीया 22 अप्रैल और पीपल पूर्णिमा 5 मई को है। इस अवसर पर मिठाइयों की अधिकता होने से बाल विवाह की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। कलेक्टर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के विकास में बाधक है। बाल विवाह से शिक्षा, उचित पोषण, कौशल विकास, रोजगार और लड़कियों का उत्साह जीवन से गायब हो जाता है।

उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को आगामी दिनों जैसे अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी सुधीर जोशी ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बारातियों, पंडितों, रिश्तेदारों, बैंडवालों, हलवाईयों, फोटोग्राफरों, जुलूस ले जाने वाले वाहन मालिकों, बाल विवाह में शामिल होने वाले अपने माता-पिता के साथ टेंट लगाने वाले सभी लोग. व्यक्तियों को समान रूप से दोषी माना गया।

कानून के तहत सभी के लिए सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम नं. 02952-297045 और हेल्पलाइन नं। 1098 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को 8306002135 और 02952-294498 पर सूचित करें। बैठक में एडीएम रामचरण शर्मा, जिला परिषद सीईओ उताशा चौधरी, डीएफओ आलोक गुप्ता, एसडीएम बृजेश गुप्ता, सीएमएचओ डॉ. प्रकाश चंद्र शर्मा, नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा, उप निदेशक आईसीडीएस एनएल मेघवाल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे.

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