भ्रामक विज्ञापन देने वाली हस्तियों पर भी लग सकता है जुर्माना: शर्मा

Update: 2023-08-08 10:08 GMT

भरतपुर: शुभमणी फाउंडेशन द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से पुष्पवाटिका व विजयनगर के आवासीय कल्याण संघ के सदस्यों का संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवेदीकरण कार्यक्रम में बीआईएस की रिसोर्स पर्सन अंजलि शर्मा ने कहा कि देश में निर्मित वस्तुओं के मानकीकरण के साथ साथ विदेश से स्वास्थ्य व सुरक्षा से संबंधित आयातित वस्तुओं का भी मानकीकरण किया जाता है तथा मानकीकरण के बाद ही उन वस्तुओं के आयात की परमिशन दी जाती है।

कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ एडवोकेट सुभाष शर्मा द्वारा उपभोक्ता अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता अधिनियम 2019 में भ्रामक विज्ञापन देने वाले सेलिब्रिटीज पर भी जुर्माने का प्रावधान किया है जिससे उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सके। कार्यक्रम के शुरूआत में संस्था सचिव शुभनेश पाराशर ने बताया का कि राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ताओं की सुनवाई के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय नई दिल्ली से हेल्पलाइन नंबर 1915 जारी किया हुआ है इस पर किसी भी विभाग या एजेंसी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कार्यक्रम में ईश्वरी प्रसाद शर्मा,केदार पाराशर,पुरूषोत्तम मुद्गल,राजेन्द्र ,नोहवत सिंह,गोपाल शर्मा आदि उपस्थित थे।

Tags:    

Similar News

-->