जयपुर: फर्जीवाडा मामले में सुखाड़िया विश्वविद्यालय कुलपति सहित पांच लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज
राजस्थान क्राइम न्यूज़: गुरुकुल विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य सरकार को गलत रिपोर्ट भेजने के मामले को लेकर कालेज शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव फिरोज अख्तर ने अशोक नगर थाने में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह, राजस्थान विश्वविद्यालय के सह आचार्य डॉ.जयंत सिंह,राजकीय विधि महाविद्यालय अलवर के सहायक आचार्य विजय बेनीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के डीन फैकल्टी प्रोफेसर घनश्याम सिंह राठौड़ और गुरुकुल शिक्षण संस्थान के फाउंडर ट्रस्टी रणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।
थानाधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग की ओर से मामला दर्ज करवाया है कि गुरुकुल शिक्षण संस्थान के फाउंडर ट्रस्टी रणजीत सिंह ने सीकर में गुरुकुल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विभाग को निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उसके परीक्षण के लिए विभाग के आदेश पर प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी कुलपति गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के संयोजन में समिति का गठन किया गया। समिति ने विभाग को अपनी रिपोर्ट 19 जून 2021 को पेश की। जिसमें गुरुकुल शिक्षण संस्था को आशय पत्र जारी करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश के आधार पर गुरुकुल शिक्षण संस्था को विभाग ने एलओआई जारी कर दिया। आशय पत्र की अनुपालन रिपोर्ट गुरुकुल शिक्षण संस्था ने 15 सितंबर 2021 को पेश कर दी। जिसमें जयपुर रोड, सीकर में 80.31 एकड़ भूमि उपलब्ध होने और उस पर 10000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर भवन के निर्माण होने संबंधी रिपोर्ट दी गई। रिपोर्ट के सत्यापन के लिए राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2021 को प्रोफेसर अमेरिका सिंह सहित पांच सदस्यों की एक सत्यापन समिति का गठन किया। सत्यापन समिति ने 3 अक्टूबर 2021 को गुरुकुल शिक्षण संस्थान सीकर की प्रेजेंट की गई अनुपालना रिपोर्ट का भौतिक सत्यापन कर उसे अप्रूव कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया। सत्यापन रिपोर्ट में समिति ने सीकर के पास जयपुर रोड पर 80.31 एकड़ भूमि होने और भूमि पर 24811 वर्ग मीटर का भवन उपलब्ध होने का दावा किया। जिस पर राज्य सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर विधेयक 2022 को विधि विभाग के माध्यम से सदन में लाया गया। इस विधेयक पर सदन में 22 मार्च 2022 को चर्चा एवं पारण होना था।
बिल पारित होने से ठीक पहले सरकार तक गड़बड़ी की शिकायत पहुंच गई। उसी दिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए सदन में मामला उठाया। सरकार ने यह मामला उठने के बाद गुरुकुल यूनिवर्सिटी के बिल को वापस ले लिया। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जाचं कमेटी बना दी। जांच कमेटी ने भी फर्जीवाड़े की पुष्टि की। जिसके बाद कमेटी में शामिल तीन मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं सरकार को गलत रिपोर्ट पेश करने पर सत्यापन समिति के पांच सदस्यों के खिलाफ अशोक नगर थाने में आईपीसी की धारा 166, 167, 420, 467, 468, 471, और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।