जिला कार्यालय की ओर से दोबड़ाकलां राशन डीलर के खिलाफ मामला दर्ज

लाइसेंस सस्पेंड

Update: 2024-02-16 08:44 GMT

सवाई माधोपुर: राशन डीलर की ओर से लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद गेहूं व अन्य सामान खुर्द बुर्द करने व पीओएस मशीन जमा नहीं करवाने पर जिला कार्यालय की ओर से सूरवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। फिलहाल पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है।

रिपोर्ट में प्रवर्तन निरीक्षक रिपुदमन सिंह पुत्र लेखराज सिंह निवासी बजरिया ने बताया कि आमीन खां दोबड़ाकलां ग्राम पंचायत मखौली के उचित मूल्य दुकानदार है। जिसके खिलाफ अनियमितता पाये जाने पर 9 जनवरी 2024 को उसकी दुकान का लाइसेंस निलम्बित किया गया था। अमीन खां की पीओएस मशीन नं. 19791 में 8 जनवरी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का 63562.640 किलोग्राम गेहूं, फूड किट 45 एवं फूड ऑयल पाउच 40 आदि सामग्री दर्ज थी। लाइसेंस निलम्बित होने के बाद भी अमीन खां ने पीओएस मशीन नं. 19791 संभलायी गई। राशन डीलर ने पीओएस मशीन में दर्ज राशन सामग्री भी नहीं सौंपी और ना ही इसके इस संबंध में कार्यालय को कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इस तरह डीलर द्वारा कार्यालय के आदेशों की अवहेलना की गई है। जिसके चलते राशन डीलर के पीओएस मशीन और राशन सामग्री दिलवाने के लिए सूरवाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

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