
अवैध रुप से व्यावसयिक गैस सिलेण्डरों का संग्रहण एवं परिवहन करते पाये जाने पर रसद विभाग के दल ने 52 गैस सिलेंडर जब्त कर फर्म के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण्रा दर्ज किया गया है।
जिला रसद अधिकारी पुष्पा हरवानी ने बताया कि थानाधिकारी जवाहर नगर ने अवैध गैस सिंलेंडर परिवहन करते वाहन की सूचना मिलने पर रसद विभाग की टीम प्रवर्तन अधिकारी संन्ध्या सिन्हा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल प्रकाश मीणा को मौके पर भेजा जहां वाहन चालक सुनील खण्डेलवाल वाहन संख्या RJ20GB7858 से गो कम्पनी के 5 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर फाइबर तथा 32 छोटे व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 16 बड़े व्यावसायिक गैस सिलेण्डर तथा एक इलेक्टॉनिक तौल-काटा जब्त किया। उन्होंने बताया कि फर्म के विरुद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि नमन ऐजेन्सी राजीव गंाधी नगर, फर्म के मालिक सुनील खण्डेलवाल द्वारा शहर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र में अवैध रुप से व्यावसायिक गैस सिलेण्डर का सग्रहण व परिवहन करते पाये जाने पर 52 गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। तथा वाहन संख्या RJ20GB7858 को थाने में रखवाया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्टॉनिक तौल-काटा तथा जब्त शुदा 52 गैस व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही सुरक्षा एंव साक्ष्य की दृष्टि से मैसर्स अरिवन्द गेेैस ऐजेन्सी, की सुपुर्दगी में दिये गये।