बिजली चोरी वाले वीसीआर की 40 फीसदी राशि जमा करवाकर कर सकेंगे मामला क्लियर
दौसा। दौसा वित्तीय वर्ष के मार्च माह के बिजली बिलों में बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली के लिए बांदीकुई विद्युत निगम रोजाना नए-नए हथकंडे अपना रहा है। बिजली चोरी कर कई वर्षों से वीसीआर राशि जमा नहीं कराने वालों को अब बिजली निगम ने भी राहत दी है। ऐसे लोग अब वीसीआर का 40 प्रतिशत और चक्रवृद्धि राशि का 25 प्रतिशत सरकार के खाते में जमा कराकर अपने पुराने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं।
बिजली निगम इन दिनों अपने सारे काम छोड़कर बकाये की वसूली में लगा हुआ है. आलम यह है कि निगम छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोल रहा है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एक्सईएन से लेकर एईएन व जेईएन तक के कर्मचारी बकाया वसूली में लगे हैं। इतना ही नहीं जो लोग बकाया जमा नहीं कर रहे हैं उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। इन तमाम हथकंडों के बाद भी बिजली निगम शत-प्रतिशत बकाया वसूली कैसे पूरी हो, इसके लिए नई-नई छूट देने में लगा है। अब बिजली निगम ने बिजली चोरी करने वालों को भी छूट दे दी है। इससे पहले बिजली निगम बिजली बिलों की बकाया राशि पर पेनल्टी और ब्याज में छूट दे चुका है।
ऐसे लोग जिनका वीसीआर दिसंबर 2022 से पहले बिजली निगम द्वारा भर दिया गया है और वीसीआर जुर्माना राशि जमा नहीं की है। ऐसे लोग वीसीआर की जुर्माने की राशि का 40 प्रतिशत और सरकार के खाते में जाने वाली चक्रवृद्धि राशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर अपना वीसीआर निस्तारित करवा सकते हैं। यानी अगर किसी के पास एक लाख रुपए का वीसीआर है तो वह 40 हजार रुपए जमा कर सकता है। चक्रवृद्धि राशि का 25% अलग से जमा करना होगा। बांदीकुई शहर व ग्रामीण में कुल 994 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने लंबे समय से वीसीआर जुर्माना राशि जमा नहीं कराई है. इन पर करीब 1.80 करोड़ रुपए बकाया हैं। ऐसे में ये लोग इस छूट का फायदा उठा सकते हैं और अपना केस क्लियर करवा सकते हैं. बिजली निगम ने 31 दिसंबर, 2022 से पहले काटे गए कनेक्शनों और चल रहे कृषि कनेक्शन, जिन पर बिजली बिल बकाया है, पर पेनल्टी और ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट भी दी है।