Bundi बूंदी । राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में उपभोक्ता न्याय के लिए परिवादों की ‘‘वर्चअुल सुनवाई एवं डिजिटल पहुंच थीम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष रविन्द्र माहेश्वरी एवं सदस्य संतोष भाकल मौजूद रहे। संगोष्ठी में उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर व्यापक विचार विमर्श किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य व जिला स्तर पर आयोग संचालित है। बढ़ती हुई ऑनलाइन खरीदारी को देखते हुए भारत सरकार ने ई-कामर्स संबंधी नियम बनाए है। उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति स्वंय जागरूक होना होगा । ग्राहकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सजग रहना होगा । उन्होंने कहा कि कोई भी सामान खरीदते समय उसका बिल अवश्य लें। साथ ही प्रत्येक उत्पाद के शुद्वता, मात्रा, पैकिंग तिथि, समाप्ति तिथि आदि के संबंध में जानकारी होना आवश्यक है। अगर किसी विक्रेता ने धोखा दिया है तो इसकी तुरन्त शिकायत दर्ज करवाएं।
उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा कंपनियों के नियमों की जानकारी भी प्रदान की जावे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल शुरू किया है, इस पर उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहार की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में उपभोक्ता जागरूकता संबंधी गतिविधियां आयोजित करवाई जाए।
जिला उपभोक्ता आयोग सदस्य संतोष भाकल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नए प्रावधानों में भ्रामक विज्ञापनों, ऑनलाइन माध्यमों द्वारा उपभोक्ताओं से की जाने वाली धोखाधड़ी पर भी कार्यवाही करने की बात कही । उन्होंने उपभोक्ताओं के विरूद्व हो रही विभिन्न तरह की धोखाधड़ियों एवं जालसाजियों को स्पष्ट करते हुए उनसे बचने के उपाय बताएं। उन्होंने चिटफण्ड व ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ियों के विरूद्व उपभोक्ताओं से परिवाद दायर करने की अपील की ताकि इनके झूठे वादों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके।
संगोष्ठी में विचार व्यक्ते करते हुए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं के सदुपयोग पर बल दिया और भावी पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का अनावश्यक दुरूपयोग रोकने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने पर बल दिया और एगमार्क देखकर ही सामान खरीदने की बात कही। रामेश्वर मीणा एवं केसी वर्मा ने उपभोक्ता दिवस, संगोष्ठी, सेमिनार आदि को सार्वजनिक स्थानों पर आयाजित करने, उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों की जानकारी पेम्पलेट, माईक एवं अन्य प्रचार माध्यमों से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर देते हुए सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी सक्रिय रूप से जोड़ने पर बल दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार दाधीच ने उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोक्ता आयोग में वाद दायर करने में आने वाली समस्याओं के सरलीकरण पर जोर दिया व विवादों के शीघ्र निपटान पर बल दिया। साथ ही असंगठित क्षेत्र में उपभोक्ताओं के प्रति रोजमर्रा की कीमत व गुणवत्ता संबंधी होने वाली परेशानियों के लिए मंच द्वारा सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल दिया। उपभोक्ता आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जिला रसद अधिकारी कुशाल बिलाला ने कहा कि ऑनलाइन फाइनेंशियल धोखाधड़ी के मामले में टोल फ्री नम्बर 14435, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 18001806030 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का संक्षिप्त परिचय देते हुए अधिवक्ता महावीर मेघवाल, हनुमान भाकल, जितेन्द्र चौधरी, प्रोफेसर सीमा चौधरी ने वर्तमान में प्रदत्त उपभोक्ता अधिकारों के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता पर बल दिया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य बातों पर प्रकाश डाला।
प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे पुरस्कार
विचार गोष्ठी के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर आयोजित विविध प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार बांटे गए। इनमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम राजकीय महाविद्यालय के भारत गौतम, द्वितीय महिमा जैन, तृतीय हिमेश कुशवाह रहे। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम नैनसी चौधरी, द्वितीय नितेश बैरवा, तृतीय संदीप मीणा को पुरस्कृत किया गया। संगोष्ठी का संचालन प्रवर्तन अधिकारी शिवजीराम जाट ने किया।