Bundi : राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण में 11 जुलाई मेडिकल कैंप का आयोजन
Bundi बूंदी । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 जुलाई (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आॅफलाईन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से भी किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों आदि विवादों का निपटारा राजीनामें के माध्यम से करवाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।
उन्होने बताया कि साथ ही मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण क्र.सं. 1 व 2 में लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 11 जुलाई को सुबह 11 से 2 बजे के मध्य मेडिकल कैंप का आयोजन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्र.सं. 1 पर किया जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में पक्षकारों की चिकित्सा जांच कर अक्षमता प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।
आमजन से अपील की जाती है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।