संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए राजस्थान विधानसभा में विधेयक पारित
संगठित अपराध पर नियंत्रण
जयपुर, (आईएएनएस) राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया, जिससे राज्य संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया।
यह विधेयक संगठित अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए जांच एजेंसियों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है।
इसमें आपराधिक गिरोह के कारण हुई मौत के मामले में मौत की सजा या आजीवन कारावास, आपराधिक संपत्ति जब्त करने, आपराधिक साजिश रचने और गैंगस्टरों को शरण देने के लिए पांच से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
साथ ही, इसमें त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।