Bikaner: पूर्व राजकुमारी सिद्धि कुमारी और बुआ राज्यश्री कुमारी प्रॉपर्टी विवाद में आमने सामने

जाने क्या है ये मामला

Update: 2024-11-28 08:13 GMT

बीकानेर: बीकानेर के पूर्व राजपरिवार में प्रॉपर्टी विवाद अब पुलिस थाने तक पहुंच गया है । अरबों की संपत्ति और ट्रस्ट को लेकर पूर्व विधायक और महाराजा करणी सिंह की बेटी राज्यश्री कुमारी और वर्तमान विधायक सिद्धि कुमारी आमने सामने हैं । दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ बीछवाल पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है ।

मंगलवार को दायर क्रॉस केस में होटल चलाने वाली कंपनी की ओर से सिद्धि कुमारी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है. दूसरा मामला सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट की ओर से बुआ (राजश्री) पर संपत्ति खुर्द-बुर्द को लेकर दायर किया गया है. बीकानेर के पूर्व राजघराने की अरबों की संपत्ति को लेकर महाराजा करणी सिंह की बेटी और अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज राज्यश्री कुमारी की बेटी सिद्धि कुमारी, करणी सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह के बीच विवाद चल रहा है। संपत्ति से जुड़े ट्रस्टों पर दोनों अपना-अपना हक जता रहे हैं. करीब 11 महीने पहले सिद्धि कुमारी ने बुआ राज्यश्री पर धोखाधड़ी और गलत बयानी का आरोप लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

बीछवाल थाने में मंगलवार को 2 एफआईआर: पहली एफआईआर: सिद्धि कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह रिपोर्ट लक्ष्मी निवास होटल चलाने वाली मेसर्स गोल्डन ट्राइएंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राजीव मिश्रा ने दर्ज कराई है. मिश्रा का आरोप है कि सिद्धि कुमारी उनके लिए होटल चलाने में बाधा उत्पन्न कर रही है.

सिद्धि कुमारी के पिता नरेंद्र सिंह ने 15 जून 1999 को उनकी फर्म के साथ 19-19 साल के तीन लीज डीड पर हस्ताक्षर किए थे। उन्हें 57 साल के लिए इस पट्टे के बदले में भुगतान किया गया था। इसके बाद भी विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी ने फरवरी 2011 तक उनसे चार करोड़ रुपये वसूल लिये. लीज नहीं बढ़ाने के बाद पैसे नहीं लौटाए।

दूसरी एफआईआर: सिद्धि कुमारी से जुड़े एक ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के तौर पर संजय शर्मा ने बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया है. आरोप है कि देवस्थान विभाग ने राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नये बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का नाम संशोधित कर दिया. इसके बाद 29 मई 24 को जब चार्ज लिया गया तो पता चला कि माल कटा हुआ है. जरूरी कागजात लेकर गये हैं. इन आरोपों के आधार पर राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी (राज्यश्री की बहन) समेत वहां काम करने वाले हनुवंत सिंह, गोविंद सिंह और राजेश पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

एफआईआर दर्ज कराने के बाद राज्यश्री कुमारी ने बयान जारी कर कहा है कि सिद्धि कुमारी द्वारा हमारे खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर पूरी तरह से निराधार है. एक पारिवारिक केस चल रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले ही बीकानेर कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त किया है. ये कमिश्नर लालगढ़ पैलेस में कार्रवाई करेंगे. वहीं, राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सिद्धि कुमारी पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. इसलिए सिद्धि कुमारी राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं. हमने यह मामला वकील को सौंप दिया है.

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