गैर प्रतियोगिता 24 फरवरी को
आदिवासियों के कुंभ के नाम से मशहूर बेणेश्वर मेले में जिला प्रशासन, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, नेहरू युवा केन्द्र, डूंगरपुर के संयुक्त तत्वावधान में 24 फरवरी को गैर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। बांसुरी, ढोल, नगाड़े और ढोल की गूंज के बीच थिरकते कदम मेले में आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। जिला युवा अधिकारी प्रदीप कुमार मीणा ने बताया कि गैर नृत्य में प्रथम विजेता को 11 हजार, द्वितीय को 8 हजार और तृतीय को 5 हजार का पुरस्कार दिया जाएगा। भाग लेने वाले प्रत्येक दल को 5 हजार रूपए का टीए डीए दिया जाएगा। गैर कलाकारों की संख्या 20 से कम नहीं होनी चाहिए। कलाकार अपनी पारम्परिक वेशभूषा व वाद्ययंत्र सहित भाग लेवें। अन्यथा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टीमे दोपहर 11 बजे मुख्य मेला स्थल पर स्थित मेला नियंत्रण कक्ष के पास प्रतियोगिता स्थल पहुंच कर पंजीकरण कराना होगा। प्रतियोगिता में एक गांव से एक टीम भाग ले सकती हैं और एक सदस्य एक ही टीम में शामिल हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि गैर नृत्य राजस्थान की संस्कृति की पहचान हैं और मेले में विदेशी सैलानियों को भी गैर करते देखा जा सकता हैं।
असामाजिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर-
उपखण्ड अधिकारी साबला सुनील कुमार ने बताया कि मेले के दौरान असामाजिक तत्वों और कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेणेश्वर धाम स्थल पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। धार्मिक स्नान करते हुए विशेषकर महिलाओं व युवतियों की किसी भी तरीके की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी करने, धाम स्थल पर धूम्रपान एवं धूम्रपान की सामग्री की बिक्री एवं उसके प्रचार-प्रसार व उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी सख्ती से पालना की जाएं। धाम स्थल पर लाउड स्पीकर के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। परन्तु प्रशासनिक व्यवस्था सूचारू रूप से सम्पन्न हो इसके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाती है। स्त्री अथवा पूरूष को भद्दा एवं अश्लील प्रदर्शत नही किया जाएगा एवं भारतीय स्त्री की गरिमा एवं मर्यादा तथा धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जाए। उन्होंने बताया कि धाम स्थल पर किसी भी प्रकार के जुए अथवा सट्टे का आयोजन नही किया जाएगा। धाम के संपूर्ण क्षेत्र में देशी एवं विदेशी मदिरा तथा सभी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों की बिक्री, उपयोग व परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। धाम स्थल पर प्रतिबंधित सामग्री का भण्डारण, धारदार हथियार एवं अन्य खतरनाक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को लेकर आने, घुमने व उनकी बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाता है। मेले में कानून व्यवस्था हेतु कार्यरत पुलिस अधिकारी जिन्हें सरकारी शस्त्र आवंटित है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त पुलियों के उपर किसी भी तरह की फेन्सी दुकान या अन्य किसी सामान का क्रय-विक्रय करने व्यक्ति या दुकानदार नहीं बैठेंगे। तीनों पुलियों (साबला, लोहारिया एवं वालाई) को आवागमन के अलावा अन्य किसी भी प्रयोजन हेतु काम में नहीं लिया जाएगा। इस पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है।
दुकानदारों को आवंटित जगह के अलावा अन्य किसी स्थान पर दुकान लगाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार की प्रतिबंधित पॉलीथीन के थैलियों का उपयोग एवं बिक्री वर्जित की जाती है। ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ की बिक्री, उपयोग एवं परिवहन पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया है।