उदयपुर: उमरड़ा में फर्जी पट्टा जारी करने के मामले में कोर्ट ने अब एक और व्यक्ति अक्षय शर्मा को तीन साल कैद की सुनाई है। कानपुर ग्राम पंचायत निवासी अक्षय उसी महिला पूजा देवी का पति है, जिसके नाम यह 2978 वर्गफीट भूमि का फर्जी पट्टा जारी किया गया था। इस मामले में पूजा सहित तत्कालीन सरपंच भैरूलाल मीणा व तत्कालीन उप सरपंच मदनलाल डांगी को कोर्ट एक दिन पहले 3 साल कैद की सजा सुना चुकी है।
प्रकरण के अनुसार 21 मई 2012 को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर में उमरड़ा ग्रामवासियों के प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उमरड़ा में 2978 वर्गफीट की भूमि (थूरिया मगरी) के कानपुर के तत्कालीन सरपंच भैरूलाल मीणा व तत्कालीन उप सरपंच मदनलाल डांगी ने फर्जी पट्टे जारी कर दिए।
टीम ने शिकायत का सत्यापन किया तो पाया कि दोनों आरोपियों ने अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए मल्लातलाई, सज्जनगढ़ रोड निवासी पूजा देवी पत्नी अक्षय शर्मा से मिली भगत की। दोनों ने पट्टा फार्म पर सील-मुहर लगाकर 5 जून 2006 में जमीन का पट्टा पूजा देवी के नाम जारी कर दिया। इस पूरे मामले में पूजा का पति अक्षय भी शामिल था। एसीबी ने अक्षय को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अक्षय को दोषी करार दिया।