Baran: जांच में अपात्र पाए जाने पर जिले के 28 राशन कार्ड धारकों को थमाये नोटिस
Baran बारां । जिला रसद अधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम-2013 के तहत गेहूं लेने वाले अपात्र व्यक्तियों द्वारा सक्षम होने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में राशन सामग्री लेने वाले 28 राशन कार्ड धारकों के विरुद्ध नोटिस जारी किए जा चुके है। जिले में अभी तक स्वेच्छा से 1205 व्यक्तियों द्वारा नाम हटवाए गए है। अपात्र एवं सक्षम व्यक्तियों से वसूली हेतु रसद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। अपात्र लाभार्थियों की जांच करवाई जा रही है। ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी व स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा 1 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करता हों। ऐसे परिवार जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (टैªक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो), नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल मे निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर), एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो, ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हों। जांच में अपात्र पाए जाने वालों को नोटिस जारी किए गए है। नोटिस का जवाब प्राप्त होने पर विभागीय दिशा निर्देशानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।