Baran बारां । प्रबन्ध निदेशक सौमित्र कुमार मंगल ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को अवधिपार ऋणी सदस्य जो 31 मार्च 2023 को गैर निष्पादित आस्तियों (अशोध्य एवं संदिग्ध श्रेणी) में वर्गीकृत है। के लिए कृषि, अकृषि ऋण एकमुश्त समाधान योजना 2024 स्वीकृत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पत्र में अंकित ब्याज दर या 8 प्रतिशत ब्याज दर जो भी कम हो साधारण दर से ब्याज वसूल किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी ।
ऐसे ऋण प्रकरणों जिनमें ऋणी की मृत्यु 31 मार्च 2023 से पूर्व हो चुकी है ऋणी जिन्दा है परन्तु दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से अक्षम अर्थात कमाने की स्थिति में न हो, ऐसी स्थिति में ऋण के अवधिपार होने की दिनांक से ऋणी के मृत्यु, अक्षम होने की दिनांक तक का ही 8 प्रतिशत या स्वीकृत ब्याज दर जो भी कम हो की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा । 01 अप्रेल 2015 से पूर्व अवधिपार ऋण प्रकरणों में 31 मार्च 2015 को बकाया राशि $ बकाया राशि से दुगनी राशि ब्याज के रूप में या 8 प्रतिशत साधारण ब्याज दर जो भी कम हो वसूली कर ऋण प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। योजनान्तर्गत 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर ऋणी सदस्य राहत हेतु आवेदन कर सकता है। शेष राशि दो किश्तों में योजना समाप्ति से पूर्व जमा करवानी होगी।