नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबन्ध -जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जिला कलेक्टर श्री अंशदीप द्वारा आदेश जारी कर नशे के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित बिक्री पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि श्रीगंगानगर में कुछ दवाईयां जो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे के रूप में परिभाषित नहीं हैं, उन्हें टेबलेट या इन्जेक्शन के रूप में लोगों द्वारा नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए लोकहित तथा युवकों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त जिला श्रीगंगानगर में नशे के रूप में प्रयुक्त जाने वाली उक्त दवाईयों की खुली/अनियन्त्रित विक्री पर प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार श्रीगंगानगर जिले में कोई भी व्यक्ति/फर्म/थोक एवं खुदरा दवा विक्रेता प्रतिबंधित दवाओं का क्रय-विक्रय/संग्रहण/प्रदर्शन नहीं करेंगे। सहायक औषधि नियन्त्रक, सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं पुलिस विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर टीमें बनाकर मैडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियिमतता या उल्लंघना पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश सम्पूर्ण श्रीगंगानगर जिले में तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 9 नवंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा।