आईटीसी धोखाधड़ी में जी कक्कड़ को जमानत
इस शर्त पर जमानत दी कि याचिकाकर्ता हर सुनवाई पर हमेशा अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा।
जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ उठाने और पारित करने के लिए फर्जी फर्म बनाने और 19.65 करोड़ रुपये के धन का गबन करने के आरोपी गौरव कक्कड़ को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति एमके गर्ग की एकल पीठ ने इस शर्त पर जमानत दी कि याचिकाकर्ता हर सुनवाई पर हमेशा अदालत के समक्ष उपस्थित रहेगा।