विधानसभा आम चुनाव 2023 सरकारी वेबसाईट, भवनों, विज्ञापनों पर फोटो को लेकर निर्देश
जल संसाधन विभाग दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर के समस्त किसानों से अनुरोध किया गया है कि जिन किसानों का दो या दो से अधिक फसलों का आबियाना सिंचाई शुल्क बकाया है, वे काश्तकार संबंधित जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष, पटवारी को अपने जल उपभोक्ता संगम में आयोजित शिविर के दौरान आबियाना जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर लेवे।
अधीशाषी अभियंता ने बताया कि आबियाना शुल्क जमा नहीं करवाने पर उनकी भूमि को राजस्थान सिंचाई अधिनियम 1955 के नियम 10 ई के तहत अधीक्षण अभियंता जल संसाधन गंगानगर की पूर्व अनुमति के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 से सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा, जिसके लिये संबंधित काश्तकार जिम्मेदार होंगे।