विधानसभा आम चुनाव 2023 सरकारी वेबसाईट, भवनों, विज्ञापनों पर फोटो को लेकर निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान सरकारी वेबसाईट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो एवं संदेश प्रदर्शन को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के साथ ही सरकारी वेबसाईट, सरकारी भवनों, विज्ञापनों पर फोटो, संदेश प्रदर्शन, पानी के टैंकर, एम्बुलेंस, वाहनों आदि पर नाम, फोटो एवं संदेश तथा एमपी लेड एवं एमएलए लेड योजनांतर्गत प्रदत्त विभिन्न कार्ड, बिजली व अन्य बिल, किसी योजनांतर्गत वितरित किये जाने वाले खाद्य पैकेट एवं इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों, वस्तुओं पर फोटो या नाम हटाये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं, जिनकी पालना सुनिश्चित की जाये। राजकोष या लोकनिधि से व्यय करके अखबारों अथवा मीडिया माध्यमों पर कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जायेगा, जिसमें किसी का प्रचार हो।
आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित समस्त बोर्ड, आयोग, निगम आदि निकायों में भी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाये।