विधानसभा आम चुनाव 2023 लाउडस्पीकर के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश

Update: 2023-10-03 11:33 GMT
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2023 निकट भविष्य में सम्पन्न होने हैं। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा सूचना भारत निर्वाचन आयोग की राजकीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी साथ ही आपको विभाग द्वारा सूचना दे दी जायेगी तथा मीडिया के माध्यम से भी इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जायेगी।
उन्होंने नोडल अधिकारी एमसीसी प्रकोष्ठ, सभी रिटर्निग अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजना विभाग,नोडल अधिकारी सोशल मिडिया एवं मिडिया प्रकोष्ठ को निर्देश देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच डोर- टू- डोर अभियान, एसएमएस, वाट्सएप, काल एवं लाउडस्पीकर आदि के उपयोग संबंधि गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया हैं। इसके अतिरिक्त लाउडस्पीकर के उपयोग की पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक है। लाउडस्पीकरों की आवाज अनुमत्य सीमा के भीतर ही होनी चाहिए। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
.......................
Tags:    

Similar News

-->