विधानसभा आम चुनाव 2023 ई-पेपर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, विज्ञापनों का अधिप्रमाण जरूरी
विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे विभिन्न उम्मीदवारों व राजनैतिक दलों को अपने प्रचार-प्रसार के लिये ई-पेपर में देने वाले विज्ञापन का भी अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा।
जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंशदीप ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार टीवी चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर राजनैतिक दल, संस्था, प्रत्याशी द्वारा प्रसारण हेतु जारी होने वाले विज्ञापन आयोग द्वारा विभिन्न स्तर पर गठित समितियों द्वारा जारी होने से पूर्व प्रमाणित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन में टीवी चैनल केबल के साथ-साथ रेडियो व एफएम चैनल, सिनेमाघरों, जनसभाओं एवं सार्वजनिक स्थान पर ऑडियो विजुअल, बल्क एसएमएस व सोशल नेटवर्किंग में ई-पेपर में जारी किये जा रहे विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना होगा।
किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ऐसा विज्ञापन प्रसारित नहीं होना चाहिए, जो राष्ट्र के विधि संहिता के संगत ना हो, जो नैतिकता, शिष्टता के विरूद्ध हो, भडकाऊ प्रकृति का हो, जो धर्म, जाति, वर्ग से संबंधित नहीं हो, जिसमें अपराध, हिंसा आदि को बढ़ावा नहीं दिया जाये। एमसीएमसी द्वारा अधिप्रमाणन हेतु आवेदन कर रहे राजनैतिक दल को यह अवगत करवाना होगा कि विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के अनुकूल है। अधिप्रमाणन के प्रकरण 24 घंटे के भीतर निस्तारित किये जायेंगे। किसी राजनैतिक दल, प्रत्याशी के विरोध में विज्ञापन अनुमत नहीं किये जायेंगे।
प्रिंट मीडिया विज्ञापन अधिप्रमाणन के संबंध में मीडिया में कई बार भ्रामक, भडकाऊ विज्ञापन प्रकाशित हो जाते है। ऐसे में आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी या अन्य संस्था, व्यक्ति, मतदान एवं मतदान के एक दिवस पूर्व बिना एमसीएमसी के प्रमाणीकरण के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।
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