आचार संहिता प्रभावी होते ही 24 घंटों में सरकारी संपत्तियों से हटेंगे संपत्ति विरूपण संबंधी पोस्टर और होर्डिंग
आगामी विधानसभा आम चुनाव-2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही 24 घंटे, 48 घंटे एवं 72 घंटे में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही पूर्ण की जाकर उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री आशीष मोदी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पूर्व सामान्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक के दौरान ये बात कही।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से संपत्ति विरूपण संबंधी विज्ञापन, प्रचार संबंधी होर्डिंग, फ्लैक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने होंगे।
इसी प्रकार सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे पुल, रोडवेज, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/ स्थानीय निकायों की इमारतें पर संपत्ति विरूपण संबंधी विज्ञापन / दीवार लेखन /पोस्टर/होर्डिंग/बैनर/झंडे/फोटो/तस्वीर/पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा। वहीं किसी की निजी संपत्ति से 72 घंटे के भीतर प्रचार सामग्री को हटाना होगा। यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पम्पलेट, पोस्टरों आदि के मुद्रण को लेकर निर्देश दिये कि आगामी विधानसभा आमचुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रचार सामग्री के प्रकाशन संबंधी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना किया जाना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट, पोस्टरों को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करेगा और करवायेगा जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता एवं प्रसार संख्या न दिया हो।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ब्रह्मलाल जाट, यूआईटी सचिव श्री अभिषेक खन्ना, सीईओ जिला परिषद श्री मोहनलाल खटनावलिया, नगर परिषद आयुक्त श्री हेमाराम एवं सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहें।
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