परिवहन विभाग की वाहन स्वामियों से अपील बकाया ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स

Update: 2023-08-16 13:03 GMT
परिवहन विभाग द्वारा पीपाड़ शहर में
ई-रवन्ना के मार्फत ओवरलोड़ वाहनों के चालानों के प्रशमन के लिए एमनेस्टी स्कीम 10 फरवरी,2023 को लागू की गई थी जो दिनांक 30 सितंबर 2023 तक वैद्य है।
इस स्कीम में विभाग द्वारा वाहन स्वामियों से ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाने की अपील की। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध विभाग की ओर से कार्यवाई की जा कर ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने पर रजिस्ट्रेशन निलंबित किए जाएंगे।
जिला परिवहन अधिकारी पीपाड़ शहर ने बताया कि विभाग की एमनेस्टी योजना 2023 के तहत विभिन्न वाहन स्वामियों के ई-रवन्ना प्रकरण लंबित चल रहे हैं। भार वाहनों के बार-बार ओवरलोड वाहन संचालित कर के आमजन के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के तहत दंडनीय अपराध है। वाहन स्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है।
वाहन स्वामियों के संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर जुर्माना राशि अधिरोपित करते हुए पंजीयन के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एमनेस्टी योजना में वाहनों पर लगभग 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। ट्रैक्टर पर अधिकतम जुर्माना राशि 7500 रुपए निर्धारित है। एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने की आखिरी तारीख, 30 सितंबर है।
इसलिए वाहन स्वामी जल्द ई-रवन्ना प्रकरणों का निस्तारण करवाएं। जिन वाहन स्वामी ने वाहन का मोटरयान टैक्स, विशेष सड़क टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स व अधिभार 31 दिसंबर 2022 तक का जमा नहीं करवाया है, वे सभी अपने वाहन का कर जमा करवा कर एमनेस्टी योजना 2023 के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं। वाहन खुर्द-बुर्द होने, वाहन कबाड़ी को बेचने पर वे वाहन स्वामी वाहन का एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेते हुए बिना कोई टैक्स व ब्याज जमा कराए वाहन की आरसी निरस्त करवा सकते हैं।
जिन भार वाहन स्वामियों का टैक्स बकाया है वे समय पर जमा करवायें। अन्यथा विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
विभाग द्वारा दिनांक 16 अगस्त से 8 सितंबर 2023 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रभावी प्रवर्तन चैकिंग एवं कार्यवाही की जायेगी। एमनेस्टी स्कीम के तहत डिफाल्टर वाहनों से अधिक से अधिक वसूली कर राजस्व अर्जन किया जायेगा।
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