अलवर । लोकसभा आम चुनाव 2024 में निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्रा जारी किए गए है मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले उन्हें अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा और ऐसे निर्वाचक जो अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते है उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आशीष गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन विभाग के अनुसार निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेन्स, राज्य पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबीलिटी आईडी (यूडीआईडी) से मतदान कर सकते हैं।