नागौर। मकराना में आज विश्व स्वास्थ्य दिवस और बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर सरकारी अस्पताल के सामने लगाया गया। यह शिविर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता, मकराना तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अपर जिला और सेशन न्यायाधीश कुमकुम के निर्देश पर लगाया गया है। एडवोकेट तलत हुसैन हनीफी ने घर और आसपास सफाई के पुख्ता इंतजाम रखने को कहा। उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम नियमित टहलने, मामूली बीमारियों में मेडिकल से स्वयं उपचार लेने कि बजाय डॉक्टर्स को दिखाने, कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मास्क पहने घर से बाहर निकलने कि हिदायत दी।
हनीफी ने शादियों के सीजन को देखते हुए नागरिकों से बाल विवाह की रोकथाम में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह सामाजिक अपराध है, अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो तो वह बाल विवाह कहलाएगा। ऐसी शादी की कानून में मनाही है। बाल विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी बनने वाले पंडित, मौलवी, माता- पिता, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि अपराध में बराबर के भागीदार है। उन्हें 2 साल तक की कड़ी सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती हैं।